उत्तराखण्ड
विधानसभा सामान्य निर्वाचन नामावालियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ आवश्यक बैठक आयोजित,
रूद्रपुर – अपर जिलाधिकारी जयभारत सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा सामान्य निर्वाचन नामावालियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ आवश्यक बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि दिनांक 01 अप्रैल,2023, 01 जुलाई 2023 या 01 अक्टूबर, 2023 के आधार पर वर्तमान फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम गतिमान है। उन्होने बताया कि उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन की तिथि 09 नवम्बर 2022, दावे/आपत्तियां प्रस्तुत करने की तिथि 09 नवम्बर 2022 से 08 दिसम्बर 2022, विशेष अभियान की तिथियां 19-20 नवम्बर 2022 एवं 03-04 नवम्बर 2022, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की तिथि 26 दिसम्बर 2022 एवं निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। उन्होने बताया कि वर्ष 2023 में पश्चातवर्ती अर्हता तारीखें अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2023, 01 जुलाई 2023 या 01 अक्टूबर 2023 में से किसी को अठारह वर्षकी आयु प्राप्त करने वाला है वह भी सूचना की तारीख से, अग्रिम में प्रारूप-6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा कर सकेगा। उन्होने कहा कि वर्तमान में निर्वाचक नामावली में दर्ज परिवार के मतदाताओं के विवरण की जांच सम्बन्धी कार्य के साथ अर्ह नागरिकों के छूटेे नामों को पंजीकृत हेतु प्रारूप-6 भरवायेंगे। उन्होने कहा कि वर्तमान निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, किन्तु दिनांक 01 अप्रैल 2023 01 जुलाई 2023 या 01 अक्टूबर 2023 में से किसी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है, उनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किये जाने हेतु उसके द्वारा प्रारूप-6 में आवेदन पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि जिनका वर्तमान में अन्य स्थान पर स्थान्तरण /मृत आदि के कारण निर्वाचक नामावली से नाम हटाया जाना है ऐसे अर्ह नागरिकों के लिए प्रारूप-7 पर आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए उसका नाम निर्वाचक नामावली से प्रथक किया जा सकता है। उन्होने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन करने व मतदाता पहचान पत्र खो जाने पर दोबारा बनाने के लिए प्रारूप-8 पर आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। दिव्यांगजन चिन्हानंकित करने व निवास स्थानांतरण (निवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन) हेतु आवेदन इस प्रारूप पर कर सकता है।
अपर जिलाधिकारी ने सहायक नोडल अधिकारी स्वीप (मुख्य शिक्षा अधिकारी) आरसी आर्या को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे मतदेय स्थल जहां पर पुरूषों की अपेक्षा महिला की संख्या कम है उन मतदेय स्थलों को चिन्हित कर सम्बनिधत सुपरवाईजरों एवं ग्राम प्रधानों के सहयोग से जांच करवाकर महिला मतदाताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाय। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मतदेय स्थलों पर 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं का प्रतिशत शून्य व 01 प्रतिशत से कम तथा 01 से 1.27 प्रतिशत है, उन मतदेय स्थल क्षेत्रों की जांच करवाकर 18-19 आयु वर्ग के अर्ह नागरिकों का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा कि प्रत्येक मतदेय स्थल में अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार करते हुए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाये तथा कार्ययोजना तैयार कर जिला निर्वाचन कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं जिन मतदेय स्थलों पर प्रारूप-6 पर आवेदन पत्र शून्य एवं कम प्राप्त हुए उन स्थानों पर कार्ययोजना तैयार करते हुए प्रचार-प्रसार किया जाना है। उन्होने कहा कि विशेष कार्य दिवस दिनांक 19-20 नवम्बर 2022 एवं 03-04 दिसम्बर 2022 को समस्त बीएलओ सभी प्रपत्रों को लेकर अपने मतदान स्थल में बैठेंगे तथा सभी नागरिकों को फोटो निर्वाचक नामावली का निरीक्षण करवायेंगे। उक्त दिवसों में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी जमा करा सकेंगे एवं बीएलओ नामों को पढ़कार सुनायेंगे एवं जहां त्रुटि दिखाई देती है उसे ठीक करने हेतु आवश्यक प्रारूप सम्बन्धित से भरवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने बताया कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय, ऊधम सिंह नगर में स्थापित टोल फ्री नम्बर-1905 से, वेबसाईट www.ceo.gov.in एवं तहसीलों में तहसीलदार/रजिस्ट्रार कानूनगो से सम्पर्क किया जा सकता है।