Homeउत्तराखण्डन्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप ध्वनि यंत्रों का उपयोग किया...

न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप ध्वनि यंत्रों का उपयोग किया जाये।

RS gill journalist

रूद्रपुर जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने बताया कि जनपद में विभिन्न अवसरों ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें मिलती रही हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में ध्वनि प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु सभी तहसीलों में श्रवण क्षमता मापने वाला एक-एक ऑडियो मीटर उपलब्ध करा दिया गया है। ये ऑडियो मीटर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नरेश गोस्वामी द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी परगना क्षेत्र में न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत तेज आवाज में लाउडस्पीकरों को उपयोग न होने दिया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि शादी-विवाह एवं विभिन्न अवसरों, विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप ध्वनि यंत्रों का उपयोग किया जाये। उन्होंने डीजे ऑपरेटरों के लिए हिदायत दी कि निर्धारित मानकों से अधिक डेसीबल में साउण्ड सिस्टम को न कतई न बजाया जाये, साउण्ड सिस्टम निर्धारित मानकों के विपरीत पाये जाने पर सम्बनिधत संचालकों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के साथ ही निर्धारित डेसीबल में ही डीजे सिस्टम एवं लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाए।

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